रांची। झारखंड सरकार दूसरे राज्यों से राज्य में आने वाले लघु खनिजों की निगरानी और राजस्व संग्रह को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत अन्य राज्यों से बालू, गिट्टी और बोल्डर जैसे लघु खनिज लेकर झारखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों से ट्रांजिट पास शुल्क लिया जाएगा।
इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा।
राज्य में प्रवेश से पहले लेना होगा ISTP
नई व्यवस्था लागू होने के बाद दूसरे राज्यों से लघु खनिज लेकर झारखंड आने वाले वाहनों को राज्य की सीमा में प्रवेश करने से पहले ऑनलाइन ISTP (Inter State Transit Pass) लेना होगा। इसके लिए वाहन मालिकों को ISTP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर यूनिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
छह घंटे के भीतर बनाना होगा ट्रांजिट पास
नियम के मुताबिक, दूसरे राज्य की माइनिंग साइट से खनिज का चालान जारी होने के छह घंटे के भीतर ISTP पास जेनरेट करना अनिवार्य होगा। बिना वैध ट्रांजिट पास या निर्धारित समय के बाद बनाए गए पास के साथ पकड़े जाने वाले वाहनों को अवैध खनिज परिवहन की श्रेणी में माना जा सकता है और वाहन को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
ऑनलाइन होगा शुल्क का भुगतान
नई व्यवस्था के तहत ट्रांजिट पास शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। शुल्क का भुगतान नहीं करने वाले वाहनों को झारखंड की सीमा पर ही रोका जा सकेगा। इससे राज्य में प्रवेश करने वाले खनिज लदे वाहनों और उनके परिवहन की ऑनलाइन निगरानी संभव हो सकेगी।
अवैध खनिज परिवहन पर लगेगी रोक
खान एवं भूतत्व विभाग के अनुसार, वर्तमान व्यवस्था में दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले लघु खनिजों की मात्रा और प्रकार की निगरानी को लेकर प्रभावी सिस्टम की कमी है। ISTP व्यवस्था लागू होने से खनिजों की आवाजाही का रिकॉर्ड तैयार होगा और अवैध खनिज परिवहन पर नियंत्रण में मदद मिलेगी।
इसके अलावा एक ही चालान पर बार-बार खनिज की ढुलाई करने जैसी गड़बड़ियों पर भी रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार को इससे अतिरिक्त राजस्व मिलने की भी संभावना है।
बिहार की तर्ज पर व्यवस्था लागू करने की तैयारी
झारखंड सरकार पड़ोसी राज्य बिहार में लागू ट्रांजिट पास व्यवस्था को भी ध्यान में रख रही है। बिहार में लघु खनिज लदे वाहनों से ट्रांजिट पास शुल्क लिया जाता है। अब झारखंड में भी इसी तरह की ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है।
फिलहाल यह प्रस्तावित व्यवस्था है। इसके लागू होने के लिए मंत्रिपरिषद की मंजूरी जरूरी होगी।


