रांची:– झारखंड सरकार द्वारा नियुक्त कर्मियों को हटाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली तीन अलग-अलग याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने मामले में झारखंड सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है। अदालत के इस आदेश के बाद इन नियुक्तियों से जुड़े कर्मियों को फिलहाल राहत मिली है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अमृतांश वत्स और पीएएस पति ने अदालत में पक्ष रखा।


