झारखंड में 1 अक्टूबर से निष्क्रिय हो जाएंगे साइलेंट राशन कार्ड, 21 सितंबर तक राशन लेने का मौका

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छह महीने से राशन नहीं लेने वाले कार्डधारकों के लिए जरूरी खबर, समय पर राशन उठाने पर कार्ड रहेगा सक्रिय

रांची: झारखंड में जनवितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है। पिछले छह महीने से राशन नहीं उठाने वाले कार्डधारकों के राशन कार्ड को 1 अक्टूबर 2026 से अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है। ऐसे कार्डधारकों को अपना कार्ड सक्रिय रखने के लिए 21 सितंबर 2026 तक राशन उठाने का मौका दिया गया है।

राज्य में लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले लाभार्थियों को ‘साइलेंट कार्डधारी’ की श्रेणी में रखा गया है। निर्धारित समय तक राशन नहीं लेने पर संबंधित राशन कार्ड को 1 अक्टूबर से अस्थायी रूप से डिसेबल किया जा सकता है। इसके बाद ऐसे कार्डधारकों को नियमित राशन का लाभ नहीं मिल सकेगा।

21 सितंबर तक राशन जरूर उठाएं

साइलेंट राशन कार्डधारकों के लिए राशन उठाने की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। जो लाभार्थी इस तारीख तक अपना राशन उठा लेंगे, उनका कार्ड सक्रिय रहेगा।

वहीं, तय समय सीमा के भीतर राशन नहीं लेने वाले कार्डधारकों के कार्ड को 1 अक्टूबर से अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है।

क्यों लिया जा रहा है यह फैसला?

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले कार्डधारकों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही है। इसका उद्देश्य राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना और वास्तविक जरूरतमंद लाभार्थियों तक सरकारी खाद्यान्न का लाभ पहुंचाना है।

कार्ड निष्क्रिय होने के बाद कैसे होगा सक्रिय?

अगर किसी लाभार्थी का राशन कार्ड 1 अक्टूबर से निष्क्रिय हो जाता है, तो उसे दोबारा सक्रिय कराने के लिए ई-केवाईसी और फील्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

इसके लिए 1 अक्टूबर 2026 से 1 जनवरी 2027 तक का समय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने पर कार्ड को दोबारा सक्रिय कराने का अवसर मिलेगा।

लाभार्थियों के लिए जरूरी बात

अगर आपका राशन कार्ड पिछले छह महीने से राशन नहीं लेने के कारण साइलेंट कार्ड की श्रेणी में है, तो 21 सितंबर से पहले अपना राशन जरूर उठा लें। समय सीमा के बाद कार्ड निष्क्रिय होने पर राशन का लाभ प्रभावित हो सकता है और फिर ई-केवाईसी व सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।

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