रांची। धुर्वा स्थित प्राचीन जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन और प्रबंधन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता रोहितास्य रॉय की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है।
मामला मंदिर के संचालन के लिए नई कमेटी के गठन से जुड़ा है। इसी साल हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड ने जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन के लिए करीब एक दर्जन लोगों की नई कमेटी गठित की थी। इसके बाद कमेटी के गठन को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा।
बुधवार को जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से मंदिर के संचालन और प्रबंधन को लेकर तैयार योजना अदालत के सामने रखी गई।
योजना का अध्ययन करने और मंदिर के बेहतर संचालन के लिए हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। अब यह कमेटी धार्मिक न्यास बोर्ड की योजना का अध्ययन करेगी और मंदिर के संचालन से जुड़े पहलुओं पर विचार करेगी।
हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद जगन्नाथपुर मंदिर के प्रबंधन और संचालन को लेकर आगे की प्रक्रिया कमेटी की रिपोर्ट और सुझावों के आधार पर आगे बढ़ने की उम्मीद है।


