
रांची। 10 अगस्त को छात्र संगठनों की ओर से प्रस्तावित विधानसभा घेराव को लेकर रांची जिला प्रशासन ने छात्रों के लिए महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है।
जिला प्रशासन के अनुसार, झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में BNS की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू की गई है। इस क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन, धरना आदि करने पर प्रतिबंध रहेगा। उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची को इस आदेश से अलग रखा गया है।
प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के हिंसक या गैरकानूनी प्रदर्शन में शामिल न हों। प्रशासन का कहना है कि ऐसी गतिविधियों से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने के साथ छात्रों की पढ़ाई और भविष्य पर भी असर पड़ सकता है।
जिला प्रशासन ने कहा कि किसी भी शिकायत या समस्या के लिए छात्र शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से अपनी बात रखें। किसी के बहकावे में न आएं और वैधानिक प्रक्रिया का पालन करें।
प्रशासन ने छात्रों से संयम बरतने, शांति बनाए रखने और अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की है।


